https://breakingalert24.blogspot.com/?m=1 यूपी: नाबालिग को दी स्‍कूटी- कार तो जाएंगे जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान

यूपी: नाबालिग को दी स्‍कूटी- कार तो जाएंगे जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान


 

: नाबालिग को दी स्‍कूटी- कार तो जाएंगे जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान

उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा.

बता दें कि यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है. आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.

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